सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को दी 3 मार्च तक राहत, अंतरिम जमानत के साथ सुरक्षा भी बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में जमानत पर रिहा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है।

SC increased Pawan Khera Bail: पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत कोर्ट ने बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई 3 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पवन खेड़ा की सुरक्षा बढ़ाए जाने का आदेश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) की जमानत के दौरान अंतरिम सुरक्षा बढ़ाए जाने का आदेश दिया। इससे पहले पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ यूपी और असम में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। असम पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ एक्शन उस वक्त लिया था जब वो कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली से रायपुर जा रहे थे।
मामले में कार्रवाई को लेकर असम पुलिस के आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भुइयां ने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा खिलाफ ये कार्रवाई उन पर आपराधिक साजिश रचने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणी पर सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने के आरोप में दर्ज मामले के तहत की गई।
हालांकि गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 फरवरी यानी आज तय की थी। जिसे अब अदालत ने 3 मार्च तक टाल दी है।
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