आधार एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार को तैयार हो गया है। आधार एक्ट और निजता के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोरट् सुनवाई करेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जज जे चेलमेश्वर के सामने लाया गया था, इसपर उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई शुक्रवार (3 नवंबर) को होगी। इसके साथ ही आधार नंबर को मोबाइल नंबर और फोन नंबर से लिंक किए जाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी।

आधार को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ यह याचिका कर्नाटक के मैथ्यू थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उन्होंने आधार एक्ट 2016 को चुनौती दी है, उन्होंने इस एक्ट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इससे निजता के अधिकार का हनन होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बायोमीट्रिक सिस्टम बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इससे पहले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े तमाम मामलों की सुनवाई के लिए पांच जजों की एक बेंच के गठन की बात कही थी। इस बेंच का गठन नवंबर के अंत तक कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस बाबत निर्देश जारी किया था, जब केंद्र सरकार ने आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने से इनकार कर दिया था और इस बारे में कोर्ट को भी सूचित किया था। तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार 31 मार्च तक की तारीख को अंतिम तारीख घोषित करने का फैसला लिया था, इससे पहले सभी लोगों को आधार को लिंक कराने के लिए कहा गया था।












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