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अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर शुरू से बवाल मचा है। योजना के लॉन्च के बाद सी ही विरोध हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर किए गए थे।

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नई दिल्ली, 13 जुलाई : केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर शुरू से बवाल मचा है। योजना के लॉन्च के बाद सी ही विरोध हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर किए गए थे। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जुलाई को अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई करेगी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ करेगी सुनवाई

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ करेगी सुनवाई

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर शुरू से बवाल मचा है। योजना के लॉन्च के बाद सी ही विरोध हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर किए गए थे। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जुलाई को अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई करेगी।

कई याचिकाएं दायर की गईं

कई याचिकाएं दायर की गईं

अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं। वहीं, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दाखिल कर अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं पर सरकार से सुनवाई करने का आग्रह किया है। वादी द्वारा कैविएट आवेदन दायर किया जाता है ताकि बिना सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जा सके।

योजना पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग

योजना पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग

अधिवक्ता हर्ष अजय सिंह ने एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र को अपनी अग्निपथ भर्ती योजना पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि योजना के लॉन्च से ही बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ।

योजना

योजना "अवैध और असंवैधानिक"

अधिवक्ता ने 24 जून 2022 से योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने भी जनहित याचिका दायर कर अग्निपथ योजना के लिए केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह योजना "अवैध और असंवैधानिक" है।

चार साल तक करेंगे नौकरी

चार साल तक करेंगे नौकरी

बता दें कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार (14 जून) को अग्निपथ योजना की घोषणा की। अग्निपथ स्‍कीम के तहत देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देगा।

यह भी पढ़ें- 'अग्निपथ' पर विपक्षी दलों में नाराजगी, रक्षा मंत्री को लिखा पत्र, रखी अपनी मांग

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English summary
Supreme Court hear plea challenging Agnipath recruitment scheme for defence forces on July 15
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