जेल में बंद तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अंतरिम जमानत मंजूर
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए नकली दस्तावेज बनाने का आरोप है।
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अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीस्ता सीतलवाड़ को उनके खिलाफ चल रही जांच में पूरी तरह से सहयोग देने को कहा है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने तीस्ता को अपना पासपोर्ट तब तक सरेंडर करने को कहा है जब तक हाईकोर्ट उनकी नियमित जमानत के फैसले पर विचार नहीं कर लेता।
इसके पहले सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने जमानत न दिए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
तीस्ता की बेल पर SC ने कहा-मर्डर नहीं किया जो जमानत देने से मना किया जाए
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जमानत याचिका के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने तर्क दिया कि तीस्ता सीतलवाड़ दो महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष मूल आवेदन लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत की हकदार हैं।
गुरुवार
को
कोर्ट
ने
की
थी
सख्त
टिप्पणी
इसके
पहले
गुरुवार
को
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सुनवाई
के
दौरान
अपनी
टिप्पणी
में
कहा
था
कि
इस
(तीस्ता)
मामले
में
ऐसा
कोई
अपराध
नहीं
कि
जमानत
नहीं
दी
जा
सकती
है,
खास
तब
जब
वह
एक
महिला
हो।
गुरुवार
को
सुनवाई
के
दौरान
न्यायाधीश
ने
कहा
कि
सीतलवाड़
दो
महीने
से
अधिक
समय
तक
जेल
में
थीं
और
अभी
तक
कोई
आरोप
पत्र
दायर
नहीं
किया
गया
है।