कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से 2 अप्रैल तक की अंतरिम राहत
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 2 अप्रैल तक के लिए अतंरिम राहत दे दी है। पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को 15 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने 26 मार्च तक की अतंरिम राहत दी थी, जिसे आज 2 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। कार्ति चिदंबरम को शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। हालांकि, अदालत ने कार्ति देश नहीं छोड़ने के लिए कहा है। कार्ति अपना कोई बैंक खाता भी बंद नहीं कर सकते हैं।

28 फरवरी से 12 मार्च तक सीबीआई ने पुलिस हिरासत के दौरान कार्ति से कुछ खास हासिल नहीं कर पाने के बाद उनको सशर्त जमानत मिल गई थी। मई 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति के खिलाफ केस दर्ज किया था। कार्ति पर यूपीए के शासन के दौरान आईएनएक्स मीडिया के मालिकों को गैर कानूनी तरीके से करोड़ो की मदद का आरोप है। 2007 में कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। आईएनएक्स मीडिया की मालिक पीटर और इंद्राणी मुखर्जी भी इस मामले में आरोपी हैं।












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