SC ने खारिज की भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका, चलेगा रेप का केस
SC ने खारिज की भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब उन पर रेप केस चलेगा।

सुप्रीम कोर्ट से भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका मिला है। शीर्ष अदालत ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका के जरिए उस आदेश को चुनौति दी गई है, जिसमें 2018 के कथित बलात्कार मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था।
याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि मामले की सही से जांच होनी चाहिए। इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सही होंगे तो बच जाएंगे। वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की तरफ से शीर्ष अदालत में उपस्थित हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथर ने कहा कि मामले की जांच में पुलिस को कई सबूत नहीं मिले हैं। महिला की तरफ से भाजपा नेता की तरफ से छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
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वहीं, मामले की रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट ने 3 महीने में निचली अदालत को सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाजपा नेता की याचिका खारिज करते हुए कहा गया है कि इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं दिख रही है। अगर आप सही होंगे तो पुलिस जांच में सबकुछ सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भाजपा नेता के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर भाजपा नेता कोई बयान नहीं आया है।
आपको बता दें कि 2018 में दिल्ली एक महिला ने हुसैन के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। महिला ने हुसैन पर रेप का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने छतरपुर स्थित आवास पर बुलाया और रेप किया। हालांकि हुसैन ने इस पूरे मामले को गलत बताया था। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस को बंद करने का अपील किया था।
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