SC ने सभी राज्य सरकारों को दिया आदेश, ऑनलाइन क्लास के लिए 30 दिनों के भीतर ये जरूरी सुविधाएं दें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऑनलाइन क्लास के लिए चाइल्ड-केयर संस्थानों (बच्चे की देखभाल करने वाले संस्थान) को आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्टेशनरी, किताबें और अन्य सभी तरह के उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए कोर्ट ने सरकारों को समयसीमा भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को ये सभी सुविधाएं 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होंगी, ताकि ये बच्चे बिना किसी परेशानी के अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकें।

आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के कारण इस समय स्कूल बंद हैं और सरकारी एवं निजी स्कूलों में छात्रों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में कई बच्चों के पास इंटरनेट और मोबाइल जैसी सुविधाएं नहीं होने का कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इससे पहले इन स्कूलों को लेकर भी कोर्ट ने आदेश जारी किया था।
जानकारी के मुताबिक आज का ये आदेश जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की पीठ ने दिया है। ऐसे कई राज्य हैं, जहां सरकारी स्कूलों और चाइल्ड केयर संस्थानों में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही हैं। जिसके कारण इन बच्चों की ना केवल शिक्षा प्रभावित हो रही है बल्कि इनका भविष्य की मुश्किल में पड़ रहा है। अभी शिक्षा में आई दिक्कतें आगे की पढ़ाई को भी प्रभावित कर सकती हैं। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद इन बच्चों को भी जो दिक्कतें आ रही हैं, उनका समाधान हो सकेगा।












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