दिल्ली में एनएसए लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
दिल्ली में एनएसए के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा काननू (एनएसए) लागू किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट से इनकार कर दिया है। वकील एम एल शर्मा ने दिल्ली में एनएसए लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। शुक्रवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने याचिकाकर्ता शर्मा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि यह कानून-व्यवस्था का मसला है। हम सरकार को दिल्ली से एनएसए हटाने का आदेश नहीं दे सकते। अदालत ने कहा कि आप याचिका को वापस लें। हम आपको अधिकार के दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामलों का हवाला देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हैं। अधिकारियों अगर एनएसए का दुरुपयोग करते हैं तो अदालत निश्चित रूप से कुछ कर सकती है अगर उनके संज्ञान में लाया जाए।
बता दें कि इसी महीने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी व्यक्ति की हिरासत का अधिकार दिया है। एनएसए 12 महीने तक पुलिस को बिना मुकदमे के किसी शख्स को हिरासत में रखने का अधिकार देता है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को ये अधिकार ऐसे समय दिया है जब राष्ट्रीय राजधानी में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसका प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है।
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