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INX मीडिया केस: SC ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की इजाजत, लेकिन पहले जमा कराने होंगे 1 करोड़ रुपए

INX मीडिया केस के आरोपी कार्ति चितंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त विदेश जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि कार्ति 25 अक्टूबर से 21 नबंबर तक विदेश जा सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें 1 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।

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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। INX मीडिया केस के आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त विदेश जाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि कार्ति 25 अक्टूबर से 21 नबंबर तक विदेश जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले सुप्रिम कोर्ट रजिस्ट्री को 1 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।

Karti Chidambaram

बता दें कि कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस सौदे से संबंधित आपराधिक मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित एक मामले सहित कई आपराधिक मामलों में जांच चल रही है। उन पर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी फंड के रूप में 305 करोड़ रुपए की मदद करने का आरोप है और इस विदेशी निवेश को जिस समय विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी मिली उस समय कार्ती चिदंबरम के पिता, पी चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे।

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर सॉलिसिटर जनरल ने भरपूर कोशिश की कि उन्हें विदेश जाने की इजाजत न मिले, लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय इस पर एक हलफनामा दायर करे। इस पहलू पर आगे विचार किया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की इजाजत भी दे दी है।

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English summary
Supreme Court allows Karti Chidambaram, accused in INX Media case, to go abroad
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