सुनंदा पुष्कर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका
सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोर्ट से सुनंदा पुष्कर की संदेहास्पद स्थिति में मौत के मामले की दोबारा एसआईटी जांच कराने की अपील की थी। उन्होंने याचिका में अपील की थी कोर्ट खुद मामले की निगरानी करे।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोर्ट से सुनंदा पुष्कर की संदेहास्पद स्थिति में मौत के मामले की दोबारा एसआईटी जांच कराने की अपील की थी। उन्होंने याचिका में अपील की थी कोर्ट खुद मामले की निगरानी करे।

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट
सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनकी जांच प्रक्रिया पर शशि थरूर का कोई दबाव नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि शशि थरूर के दबाव में सुनंदा पुष्कर के मौत मामले जांच को उलझाया जा रहा है। हालांकि केंद्र और दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। हाईकोर्ट ने स्वामी की ओर से दी गई जानकारी पर भी एतराज जताया और कहा कि इसे पहले ही कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए था।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पीआईएल की जगह संभवत: किताबी उदाहरण की तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) लगता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के होटल 'लीला' में मृत पाई गई थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की जांच में देरी पर नाखुशी जाहिर की है।












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