सिनेमाघरों में राष्ट्रगान का मामला:SC ने कहा केंद्र सरकार करे फैसला
नई दिल्ली। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने का मसला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई की र अपने किसी भी फैसले पर संशोधन करने से इंकार कर दिया। देश की सबसे सर्वेच्य अदालत ने सिनेमाघरों में अनिवार्य तौर पर राष्ट्रगान दिखाए जाने के अपने फैसले में किसी तरह के संशोधन से इंकार करते हुए गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में फैसला लिए जाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला करना होगा। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने को लेकर रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई, जिसपर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला केंद्र पर फेंक दिया है। वहीं इस मामले पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर कोई सिनेमाघर में खड़े होकर राष्ट्रगान नहीं गाता है तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों या अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं ये केंद्र सरकार को तय करना होगा। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर सरकार इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी करती है तो वो कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हो। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में नोटिफिकेशन या नियम बनाने का मामला संसद का है । कोर्ट इस मसले पर 9 जनवरी 2018 को एक बार फिर से सुनवाई करेगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरबरार रहेगा। सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाए जाएंगे।