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महिला आयोग के नोटिस के बाद बैकफुट पर आया Spicejet, 'रेड-हॉट गर्ल्स' वाला पोस्ट किया डिलीट

महिला आयोग के नोटिस के बाद एयरलाइंस कंपनी Spicejet को अपना पोस्ट डीलिट करना पड़ा, जिसमें उसने रेड-हॉट गर्ल्स' लिखा था।

SpiceJet Delete post after NCW Notice: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ स्पाइसजेट की महिला फ्लाइट अटेंडेंट को 'रेड हॉट गर्ल' बताने वाली पोस्ट को अब एयरलाइंस कंपनी ने हटा दिया है। महिला आयोग की नाराजगी के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इस मामले में एयरलाइंस निदेशक को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस तरह से 'रेड हॉट गर्ल' लिखने पर आपत्ति जाहिर की थी। हालांकि अब एनसीडब्ल्यू की नाराजगी के बाद एयरलाइंस कंपनी ने अपना पोस्ट हटा लिया है।

NCW के नोटिस के बाद कंपनी ने हटाया पोस्ट

NCW के नोटिस के बाद कंपनी ने हटाया पोस्ट

दरअसल, स्पाइसजेट को NCW के नोटिस के बाद फ्लाइट अटेंडेंट की अभिनेता धर्मेंद्र के साथ वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पोस्ट में महिला आयोग ने कहा कि कंपनी ने "महिलाओं को आपत्तिजनक बताया जा रहा है। अपने पोस्ट पर एयरलाइन के पक्ष को लेकर इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कंपनी की महिला कर्मचारियों को ऑब्जेक्टिफाई करने की मंशा कभी नहीं थी।

स्पाइसजेट के निदेशक को पत्र लिखा

स्पाइसजेट के निदेशक को पत्र लिखा

बता दें कि एयरलाइन ने एयर होस्टेस और एक्टर धर्मेंद्र के साथ फोटो पोस्ट ट्वीट करते हुए कैप्शन में "गरम-धर्म हमारी रेड-हॉट गर्ल्स के साथ"। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे "सेक्सिस्ट" और "अनुचित" बताया। वहीं एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने लड़कियों को रेड हॉट बताने पर आपत्ति जताई और स्पाइसजेट के निदेशक को पत्र लिखा था। आपतो बता दें कि स्पाइस जेट की टैगलाइन भी रेड, हॉट, स्पाइसी है।

जानिए आयोग ने क्या लेटर में लिखा?

जानिए आयोग ने क्या लेटर में लिखा?

महिला आयोग ने अपने पत्र में लिखा, "महिला एयरहोस्टेस को "रेड-हॉट" के रूप में परिभाषित करना आक्रामक और सेक्सिस्ट है। आयोग महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में चित्रित करने की कड़ी निंदा करता है। इसलिए आपको तत्काल मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और संबंधित व्यक्ति को स्पाइसजेट के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए कैप्शन को हटाने/हटाने का निर्देश देने की जरूरत है। कार्रवाई से तीन दिनों के भीतर आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए।

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