धनबाद जज हत्याकांड: CBI कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रांची, 06 अगस्त: विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मर्डर केस में हत्या के 2 दोषियों को मौत तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 जुलाई को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। जज को ऑटोरिक्शा से कुचले जाने के ठीक एक साल बाद सीबीआई की स्पेशल अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया था।

 Dhanbad judge case

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को धनबाद जज हत्याकांड में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दे ंकि 49 वर्षीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद 28 जुलाई 2021 को सुबह लगभग 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जहां उनकी तरफ बढ़ते तेज रफ्तार ऑटोरिक्शा ने पीछे से टक्कर मारी थी, और उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।

राहुल वर्मा और लखन वर्मा को मिली किए की सजा

इससे पहले 28 जुलाई को धनबाद जज हिट एंड रन मामले में सीबीआई अदालत ने आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को दोषी करार दिया था। इस पूरे केस की जांच की निगरानी झारखंड हाई कोर्ट कर रहा था। जिसकी सुनवाई फरवरी में शुरू हुई जब विशेष अदालत ने धनबाद के दिगवाडीह के ऑटोरिक्शा चालक राहुल वर्मा और उसके साथी लखन वर्मा के खिलाफ आरोप तय किए। हत्याकांड के लगभग एक महीने बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। झारखंड सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंपा था, जिसने अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की था।

बताया जाता है कि बताया जाता है कि जज उत्तम आनंद धनबाद में माफिया हत्याओं के कई मामलों को देख रहे थे और उन्होंने दो गैंगस्टरों के जमानत अनुरोधों को भी खारिज कर दिया था। वहीं एक विधायक के करीबी से जुड़े एक हत्या के मामले की भी सुनवाई कर रहे थे।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+