रजत शर्मा गाली विवाद: रागिनी नायक-पवन खेड़ा के अकाउंट पर अभी भी है वीडियो! कोर्ट ने डिलीट करने का दिया था आदेश
Rajat Sharma Row: इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक 'गाली विवाद' वाला वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून 2024 को इस मामले में आदेश देते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर मौजूद इस वीडियो को सात दिनों के भीतर हटाया जाए। लेकिन अब भी ये वीडियो कांग्रेस नेता रागिनी नायक, पवन खेड़ा के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया था रजत शर्मा के पक्ष में फैसला
असल में 10 जून 2024 को एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि 4 जून को लाइव टीवी डिबेट में पत्रकार रजत शर्मा ने उन्हें अपशब्द कहे थे। वहीं पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि रजत शर्मा ने अपशब्द नहीं कहे हैं और उनका एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है।
हाई कोर्ट ने कहा था- 7 दिनों के भीतर वीडियो कीजिए डिलीट
रजत शर्मा की याचिका पर उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट 7 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया था।
अंतरिम फैसला देते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा था,
''यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट को अब तक नहीं हटाया गया है, उन्हें दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर हटाया जाए। वहीं जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में हैं, उन्हें Google India Private Limited द्वारा निजी बनाया जाए और न्यायिक आदेशों के बिना उन्हें सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जाना चाहिए।''
कोर्ट के आदेश का आज शुक्रवार 21 जून 2024 को सातवां दिन है और खबर लिखे जाने तक रागिनी नायक और पवन खेड़ा दोनों के एक्स हैंडल पर ट्वीट मौजूद है और डिलीट नहीं किए गए हैं।












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