तेलंगाना हाई कोर्ट से सरकार को झटका, 'गृह लक्ष्मी' योजना के कार्यान्वयन पर रोक
Telangana High Court: तेलंगाना हाई कोर्ट ने 'गृह लक्ष्मी' योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार की आवास योजना 'गृह लक्ष्मी' पर अंतरिम रोक लगा दी।
न्यायाधीश आदिवासी सेना द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसका प्रतिनिधित्व भद्राद्री कोठागुडेम जिले के मनुगुरु मंडल में विप्पलासिंगाराम के महासचिव मेड साईबाबू ने किया था।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण मोड के तहत अपनी साइटों पर घरों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। यह योजना, जिसे 'गृहलक्ष्मी योजना' के नाम से जाना जाता है, को 21 जून, 2023 को जीओ 25 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
याचिका में चिंता जताई गई कि इस योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों का अभाव है और यह विनियमन 1/70 द्वारा संशोधित तेलंगाना अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण विनियमन 1/59, साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम 1966 का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि योजना के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारी अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे। याचिकाकर्ता ने सुधारात्मक कार्रवाई का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन के बावजूद अधिकारियों की निष्क्रियता की ओर भी इशारा किया और कहा कि इससे अनुच्छेद 14, 19 और 21 के साथ-साथ अनुच्छेद 244 और संविधान की वी-अनुसूची सहित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति भास्कर रेड्डी ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया और आवास योजना पर अंतरिम रोक लगा दी।












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