Sharjeel Imam Interim Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व जेएनयू छात्र को 10 दिन की बेल, क्यों दी कोर्ट ने राहत?
Sharjeel Imam Interim Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट मे बेल याचिका नामंजूर करते हुए अगले एक साल के लिए जमानत अर्जी देने पर भी रोक लगाई थी। हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट से अब पूर्व जेएनयू छात्र को 10 दिन की अंतरिम बेल मिली है। कोर्ट ने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह राहत दी है। इस दौरान वह अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होंगे। साथ ही, याचिका में बीमार मां के साथ समय बिताने और देखभाल का हवाला भी दिया गया था। कोर्ट ने इसके लिए भी मंजूरी दे दी है।

Sharjeel Imam Interim Bail: कोर्ट ने लगाई ये सारी शर्तें
- अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल सीमित अवधि के लिए दी गई है। इस दौरान उन्हें कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा।
- तय समय के बाद शरजील इमाम को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। जमानत पर रहने के दौरान उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक-राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी।
- सोशल मीडिया पर भी किसी तरह के पोस्ट डालने, सभा करने या मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं है। जमानत की शर्तों के उल्लंघन की सूरत में बेल रद्द की जा सकती है।
Sharjeel Imam Case: 6 साल से जेल में बंद हैं पूर्व जेएनयू छात्र
शरजील इमाम पर 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामले में जेल में बंद हैं। उन पर सीएए प्रोटेस्ट के दौरान विवादित भाषण देने, लोगों की भावनाएं भड़काने से लेकर दंगों की साजिश रचने तक के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील और पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका कुछ महीने पहले ही नामंजूर की थी। कोर्ट ने दोनों के एक साल तक और बेल की याचिका डालने पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए कहा था कि दोनों आरोपियों की भूमिका बाकियों की तुलना में बड़ी और गंभीर है। फिलहाल शरजील को मामूली राहत जरूरी मिली है।












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