हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कादियान को 7 साल की सजा
नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे सतबीर कादियान को सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है, उन पर 50 लाख का जुर्माना भी किया गया है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
23 साल पुराने इफको रेट इंट्रेस्ट हेराफेरी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया। 23 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कादियान समेत 6 दोषियों की सजा को लेकर चर्चा की थी और फैसला 26 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने सतबीर कादियान को 7 साल कैद के साथ-साथ 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि उनके वकील ने उनकी उम्र को लेकर रियायत की अपील की थी।
कादियान को 7 साल कैद और 50 लाख जुर्माना
इनके अलावा तीन अन्य को भी सात साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक दोषी को अधिक उम्र की वजह से रियायत देते हुए 2 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया गया है। इसकी उम्र 84 वर्ष है।
बता दें कि पूरा मामला 1989 का है जब सतबीर कादियान को इफको का चेयरमैन बनाया गया था। उस समय हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (आईएनएलडी) की सरकार थी। उनके कार्यकाल में ही इफको के बजट से 114 करोड़ के गबन का मामला सामने आया।
जिसके बाद मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने 31 मार्च 1993 को इस मामले करीब 25 लोगों पर केस दर्ज किया। इसमें सतबीर कादियान को मुख्य आरोपी बनाया गया।












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