ममता सरकार को SC ने लगाई फटकार, आप लोगों को चुप नहीं करा सकते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ के डर की वजह से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। जिस तरह से प्रदेश में सांस्कृति आजादी पर असहिष्णुता बढ़ी ही उसपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि आप फिल्म मत देखिए, किताबों के पन्ने मत पलटिए, जो गाना आपको पसंद नहीं है मत सुनिए, लेकिन आप दूसरों अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध नही लगा सकते।

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दरअसल फिल्म भोबीश्योटर भूत को कई सिनेमा हॉल में प्रतिबंधित कर दिया गया था। कोलकाता के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस बाबत पत्र लिखकर राजनीतिक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का हवाला देते हुए तमाम थिएटर से इस फिल्म को हटवा दिया था। जिसके बाद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे घातक है और पुलिस खुद से नैतिक मूल्यों की अभिभावक नहीं बन सकती है। आप विरोध को दबा नहीं सकते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का हर किसी को अधिकार है। ऐसेस में राज्य सरकार की सत्ता के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि जब फिल्म को पहले ही सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उसे किसी और अनुमति की जरूरत नहीं है, इसे किसी भी और के लिए स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है लेकिन लोगों की लोकप्रिय मान्यता यह नहीं निर्धारित करेगी कि क्या दिखाया जाना चाहिए और क्या नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी देना राज्य के हाथ में नहीं है बल्कि यह राज्य का काम है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी दे। आप थिएटर के मालिकों को धमकी नहीं दे सकते हैं।

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