राम रहीम पर फैसला आया, जानें आज कहां-कहां लागू है धारा 144

चंडीगढ़। बलात्कार में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमु गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ आज सजा सुना दिया गया। राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके मद्देनजर हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा के कडे इंतजाम है। हर जिले की सीमा पर नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही रोहतक की ओर जाने वाले वाहनों पर पुलिस की विशेष नजर है। वहीं हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू है। इसके साथ ही किसी भी हालात से निपटने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए हैं और सरकारी दफ्तरों पर भी ताला लगा हुआ है।

राम रहीम पर फैसला आज: 6 लेयर में जेल की सुरक्षा, सभी जिलों में धारा 144 लागू

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    आज अदालत सुनाएगी सजा

    गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत आज रोहतक स्थित सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाएगी। आज फैसले के दिन बात अगर सुरक्षा की करें तो रोहतक शहर के बाहर और जेल के आसपास मिलाकर कुल 35 नाके हैं। इसमें 25 नाके शहर के बाहरी इलाके में लगाया गया है वहीं 10 जेल के पास। प्रेदश के ही रेवाड़ी में 14 नाके लगाए गए हैं।

    यमुनानगर में 1300 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कुरुक्षेत्र में भी सीमाओं पर नजर है। यहां से रोहतक जाने वाले वाहनों पर खास निगाह है। चरखा दादरी में 700 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। वहीं झज्जर की सीमाओं पर 46 नाके लगाए गए हैं। बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ समेत कई अन्य इलाकों में चौकसी कड़ी है। डेरा के गृह जनपद सिरसा फिलहाल सेना के हाथों में है

    गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम सिंह पर फैसला 2.30 बजे आएगा। इस दौरान अकेले रोहतक में 28,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जेल की 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इलाके में मोबाइल, इंटरनेट भी बंद है।

    ये है धारा 144

    बता दें कि जब कहीं भी किसी हिंसा या तनाव के बाद इलाके का माहौल खराब होता है या खराब होने की संभावना होती है जिससे तनाव बढ़ने की उम्मीद है ऐसे वक्त में धारा 144 को ऐहतियातन उस इलाके में लागू किया जाता है। यह पुलिस द्वारा घोषित किये जाने वाला एक आदेश होता है जिसे विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोक फिर से शांति की स्थापना के लिए किया जाता है।धारा 144 लागू होने के बाद उस ईलाके में नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घरों से बाहर गुट बनाकर घूमने पर प्रतिबंध होता है। यही नहीं यातायात को भी पूरी तरह से इस अवधि में रोक दिया जाता है। इसके साथ ही एक साथ लोगों के एक साथ एकत्र होने या ग्रुप में घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है।

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