आरुषि हत्याकांड: SC ने तलवार दंपती को परीक्षण रिपोर्ट देने से इनकार किया

इसलिये ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिये वह अभियोजन एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश नहीं दे सकती। न्यायालय ने कल तलवार दंपत्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित तथा सीबीआई ओर से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
तलवार दंपत्ति ने तीनों नौकरों राजकुमार, कृष्णा और विजयमंडल की ब्रैन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। जिले की निचजी अदालत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले खारिज कर दिया था, उसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।












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