सहारा समूह को झटका, तय समय पर ही जमा करने होंगे सेबी में 5, 092.64 करोड़ रुपए
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक बार फिर से झटका दिया है। अब सहारा समूह को तय समय पर ही तय राशि को सेबी में जमा करना होगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को एक बार फिर से झटका दिया है। अब सहारा समूह को तय समय पर ही तय राशि को सेबी में जमा करना होगा। सहारा समूह ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसे 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी में जमा करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। सहारा समूह को सेबी में 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए जमा करने हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि यह तो पैसा जमा करो या फिर ऐम्बे वैली को बेचो। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए.के.सीकरी और रंजन गोगाई ने फरवरी में आदेश देते हुए कहा था कि सहारा समूह अपनी संपत्तियों को बेचकर पैसा जमा करे।
उस समय कोर्ट ने एमजी कैपिटल होल्डिंग को इजाजत दी थी कि न्यूयार्क में स्थित में डाउनटाउन होटल में सहारा का स्टेक लेने के लिए कोर्ट में 750 करोड़ रुपए जमा करें। एमजी कैपिटल होल्डिंग ने इस होटल में सहारा की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 550 मिलियन डॉलर की पेशकश की थी।
सेबी निवेशकों के 36000 करोड़ रुपए वापस दिलवाने के मकसद से अगस्त 2012 में कोर्ट गया था। इसके बाद वर्ष 2014 में कोर्ट ने निर्णय देते हुए सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल भेज दिया था। बाद में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने पर जमानत देने की शर्त कोर्ट ने रखी थी।
मई, 2016 में सुब्रत रॉय और उनके दो सहयोगियों को कोर्ट ने पैरोल दी थी। आपको बताते चले कि कोर्ट की तरफ से जिस एंबे वैली प्रोजेक्ट को बेचने की बात कही जा रही है, वो 4000 एकड़ में बना लक्जरी रिसोर्ट है। यह महाराष्ट्र में बनाया गया है। इस रिसोर्ट में मेनमेड झीलें और एयरपोर्ट तक हैं।












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