SC: एनवी रमन्ना होंगे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बोबडे ने सरकार को भेजी सिफारिश

नई दिल्ली। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से है, यहां चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। अगर सरकार बोबडे की सिफारिश मान लेती है तो 24 अप्रैल को जस्टिस एनवी रमन्ना शपथ लेंगे। मालूम हो कि जस्टिस बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को खत्म हो रहा है। खास बात ये है कि जस्टीस एनवी रमन्ना के ही खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी, जिसकी वजह से पिछले दिनों जस्टिस एनवी रमन्ना का नाम काफी सुर्खियों में था।

SC: चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने की एनवी रमना के नाम की सिफारिश

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    Justice Ramana होंगे देश के अगले CJI, Chief Justice Bobde ने सरकार को भेजा नाम | वनइंडिया हिंदी

    एनवी रमन्ना के बारे में खास बातें

    • जस्टिस एनवी रमन्ना इस वक्त हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज है।
    • साल 2000 में एनवी रमन्ना हाईकोर्ट के स्थायी जज चुने गए थे।
    • साल 2014 में नो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे।
    • जस्टिस एनवी रमन्ना की उम्र 63 वर्ष है और वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले हैं।
    • साल 1983 में ही रमन्ना ने अपने न्यायिक करियर का प्रारंभ किया था।
    • उन्होंने आंध्र प्रदेश के कोर्ट से ही वकालत शुरू की थी।
    • जस्टिस एनवी रमन्ना ने आंध्रा हाईकोर्ट और सु्प्रीम कोर्ट में वकालत की है।
    • जस्टिस एनवी रमन्ना को लोग शांत, गंभीर और संवैधानिक मामलों का अच्छा जानकार मानते हैं।
    • एनवी रमन्ना के पास 45 साल का अनुभव है और वो सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले का हिस्सा रह चुके हैं।
    SC: चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने की एनवी रमणा के नाम की सिफारिश

    जस्टिस एसए बोबडे के बारे में खास बातें

    • जबकि जस्टिस एसए बोबडे का पूरा नाम शरद अरविंद बोबडे हैं और वो भारत के 47 वें मुख्य न्यायाधीश हैं।
    • इससे पहले वो एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे।
    • बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था और उन्होंने नागपुर विवि से लॉ की डिग्री प्राप्त की थी।
    • उन्होंने 21 साल तक मुंबई हाईकोर्ट में वकालत की है।
    • साल 1998 में वो वरिष्ठ अधिवक्ता बने और 29 मार्च 2000 में मुंबई हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
    • 16 अक्टूबर 2012 को वे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश बने।
    • 12 अप्रैल 2013 को वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में वो नियुक्त हुए थे।

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