सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शशिकला की अपील, दिया तुरंत सरेंडर करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को सरेंडर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शशिकला की याचिका खारिज करते हुए सरेंडर के लिए ज्यादा वक्त देने से इनकार कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से चार साल की सजा पाने वाली शशिकला बुधवार को सरेंडर कर सकती हैं। कोर्ट का आदेश आने के बाद उनके आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को सरेंडर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। उन्हें तत्काल सरेंडर करना होगा। शशिकला ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें कुछ काम हैं और इस वजह से सरेंडर करने में थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए।

बेंगलुरु जा सकती हैं शशिकला

कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था

अब तक नहीं बताया क्या हैं निजी कारण?

कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला
शशिकला और अन्य दो दोषियों की अपील पर सुबह करीब साढ़े 10 बजे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच में मामले की सुनवाई हुई जिसने मंगलवार को तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें चार-चार साल जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया।












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