आजम खान पर 3.27 करोड़ का जुर्माना, जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि अगर 15 दिनों में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट नहीं हटाया गया तो इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा...

नई दिल्ली। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। रामपुर प्रशासन द्वारा भू-माफिया घोषित किए जाने के बाद अब जिले की एसडीएम कोर्ट ने जमीन कब्जाने के एक मामले में उनके ऊपर 3 करोड़, 27 लाख, 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, एसडीएम कोर्ट ने पीडब्लूडी की जमीन पर बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को 15 दिनों के भीतर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर 15 दिनों में गेट नहीं हटाया गया तो इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सांसद आजम खान पर 3,27,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क का है मामला

यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क का है मामला

आपको बता दें कि रामपुर जिला प्रशासन ने पहले ही आजम खान को भू-माफिया घोषित किया हुआ है। आजम खान और उनके एक सहयोगी पर 26 किसानों की 5 हजार हेक्टेयर जमीन हड़पकर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्‍तेमाल करने का आरोप लगा है। ताजा मामले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क को लेकर आजम खान पर कोर्ट ने जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। लोक निर्माण विभाग की बनाई हुई सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट खड़ा करने को लेकर काफी समय से विवाद था।

सपा सरकार में बनी थी सड़क

सपा सरकार में बनी थी सड़क

यह सड़क समाजवादी पार्टी की सरकार में लोकनिर्माण विभाग ने बनाई थी। सरकार बदलने के बाद अब लोकनिर्माण विभाग ने इस सड़क पर अपने मालिकाना हक का दावा करते हुए सार्वजनिक परिसर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। लोकनिर्माण ने इस सड़क को कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से इस केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

जमीन मामले को लेकर मुश्किलों में आजम खान

जमीन मामले को लेकर मुश्किलों में आजम खान

गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ बीते एक हफ्ते में जमीन कब्जाने को लेकर 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। किसानों की ओर से दायर की गई एक शिकायत में कहा गया है कि आजम खान ने करीब 26 किसानों की जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है। तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान ने उन्हें डराया धमकाया, हवालात में बंद किया और चरस और स्मैक रखने के झूठे आरोप में जेल भेजने की धमकी भी दी थी, इसी कारण किसान शुरू में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वहीं बीते शनिवार को भी आजम खान के खिलाफ तीन नई एफआईआर दर्ज की गईं। तीनों एफआईआर जमीन अतिक्रमण करने को लेकर दर्ज की गई हैं।

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