अपने बयान पर माफी मांगे राहुल गांधी या फिर ट्रायल फेस करें: SC
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि केस पर मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत का सामना करना चाहिए।

निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'राहुल गांधी अगर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो फिर उन्हें निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा तो उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए'।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी को मारा और RSS के लोगों ने गांधीजी को मारा, इन दोनो बातों में बहुत फर्क है, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए।












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