दिल्ली कोर्ट ने अनिश्चित काल के लिए टाली एयरसेल-मैक्सिस केस की सुनवाई, चिदंबरम हैं आरोपी
नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस केस में सुनवाई कर रही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिना कोई अगली तारीख दिए मामले की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टाल दी है। इस मामले की चार्जशीट पर संज्ञान को लेकर शुक्रवार को बहस होनी थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से मामले के सुनवाई के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में लिस्ट करने की अपील की, जिसपर कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष तारीख पर तारीख मांग कर रहा है।

कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि जब जांच पूरी हो जाए और विभिन्न देशों में लेटर्स रोजेटरी मिल जाए तब कोर्ट से संपर्क करें। इसके पहले, गुरुवार को एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली थी। स्पेशल कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के मामले में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को कोर्ट को अग्रिम जमानत दे दी थी।
स्पेशल कोर्ट ने एक-एक लाख रु के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने कार्ति और पी. चिदबंरम को ईडी और सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा है। दरअसल, इस अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध कर चुकी थीं। ईडी और सीबीआई का कहना था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई जाए। फिलहाल, चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए हैं।
एयरसेल-मैक्सिस केस भी एफआईपीबी से जुड़ा है। आरोप है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए पी चिदंबरम को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसके बावजूद, एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना परमिशन दे दी। एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की FDI की मंजूरी का है।












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