RBI का फरमान- महिंद्रा फाइनेंस रिकवरी एजेंट नहीं रख सकता, झारखंड की महिला से जुड़ा है मामला
महिला की कथित तौर पर हत्या के बाद रिजर्व बैंक ने कहा, महिंद्रा फाइनेंस रिकवरी एजेंट नहीं रख सकता। RBI Mahindra Finance Recovery Agent Hiring
नई दिल्ली, 22 सितंबर : भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी- Mahindra Finance अब बाहरी रिकवरी एजेंट की नियुक्ति नहीं कर सकती। RBI ने गुरुवार महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आउटसोर्सिंग एजेंट्स के माध्यम से किसी भी वसूली को तुरंत रोकने का निर्देश दिया।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश में कहा गया कि वित्त कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अब बाहरी वसूली एजेंटों का उपयोग नहीं कर सकती है। हजारीबाग की स्थानीय पुलिस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि ट्रैक्टर की बरामदगी के लिए पीड़ित के घर जाने से पहले फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित नहीं किया।
गौरतलब है कि झारखंड के हजारीबाग जिले में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एक रिकवरी एजेंट ने कथित तौर पर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचले जाने के बाद झारखंड में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद RBI ने महिंद्रा के रिकवरी एजेंट रखने पर रोक लगा दी है।
महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अनीश शाह ने बताया, हम इस घटना की सभी पहलुओं से जांच करेंगे। तीसरे पक्ष की संग्रह एजेंसियों का उपयोग करने की प्रथा की भी जांच करेंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में कंपनी परिवार के साथ खड़ी हैं।