Rath Yatra 2023: जगन्नाथ पुरी में ड्रोन उड़ाने पर लगाया गया प्रतिबंध, जारी की ये गाइडलाइन
जगन्नाथ पुरी मे रथ यात्रा के दौरान ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। यै आदेश पुरी पुलिस ने दी है।
जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेकर पुरी पुलिस ने दिशा-निर्देश जारी किए गए है। नए आदेश के अनुसार रथ यात्रा के दौरान ड्रोन चलाने नहीं दिया जाएगा।
पवित्र रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ पुरी में लोगों के मनमाने ढंग से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रथ यात्रा के दौरार ड्रोन के अनियंत्रित इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए पुरी पुलिस ने ड्रोन उडा़ने पर बैन लगा दिया है।

पुरी पुलिस ने कहा कि यात्रा के दौरान ये देखा गया कि कुछ व्यक्ति/ड्रोन ऑपरेटर विभिन्न प्रयोजनों के लिए फोटो और वीडियो लेने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं।
भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर जिया गया है ये निर्णय
ये अनड्रेंड ड्रोन ऑपरेटर अनियंत्रित ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण भक्तों की सुरक्षा के जोखिम उत्पन्न हो सकता है इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। पुरी पुलिस ने कहा कि ड्रोन को लेकर जारी किए गए नियमों का उलंघन करने पर निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री गुंडिचा मंदिर, देवी-देवताओं के रथों की सुरक्षा मद्देनजर पुरी पुलिस ने 20 जून 2023 से 1 जून के बीच रथ यात्रा के दौरान ड्रोन उड़ाने के लिए गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन में ड्रोन को लेकर दिए गए हैं ये निर्देश
- श्री जगन्नाथ मंदिर को रेड जोन घोषित किया गया है और ड्रोन नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार नियम 22 के अंतर्गत मंदिर के परिसर में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी ड्रोन ऑपरेटर को डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) द्वारा जारी वैध यूआईएन (स्पेशल आईडी) के बिना ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए।
- ड्रोन नियम 2021 के अनुसार किसी भी ड्रोन ऑपरेटर को लीगल डॉक्युमेंट्स के बिना ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे।
- संपत्ति को नुकसान या किसी व्यक्ति को चोट लगने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए ड्रोन ऑपरेटर जिम्मेदार होंगे।
- ड्रोन संचालक ड्रोन नियमावली के नियम 21 के अनुसार उड़ान भरने से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर डीजीसीए द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सत्यापन अवश्य करेंगे।
- पुरी की तीनों रथों के करीब या श्री गुंडिचा मंदिर के ऊपर किसी भी ड्रोन को उड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- ड्रोन नियमों का कोई भी उल्लंघन दंडनीय अपराध है पकड़े जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी।
सत्यापन के लिए किया गया है ये प्रबंध
ड्रोन के सत्यापन के लिए पुरी में सिंगल विंडो सिस्टम लगाया है जहां पर सिंगल विंडो एसडीएम, पुरी बीटी साहू के कार्यालय (9437234023) और अतिरिक्त एसपी मिहिर पांडा (9437537937) के कार्यालय में जिला पुलिस कार्यालय, पुरी में कार्य करेगी। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए ड्रोन ऑपरेटरों द्वारा किसी भी कार्यालय का दौरा किया जा सकता है।
पुलिस हेल्पलाइन शेयर किया गया है
ड्रोन से संबंधित किसी भी सवाल और शिकायत के लिए पुरी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 6370967100 पर संपर्क किया जा सकता है। पुरी पुलिस सभी से सहयोग करने का अनुरोध करती है।
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