Ranveer Allahbadia: 'विदेश जाने, शो करने पर रोक', अल्लाहबादिया, समय रैना, अपूर्वा को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Ranveer Allahbadia: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को सुनवाई के बाद रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ा झटका दिया। उन्होंने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो के होस्ट समय रैना और अपूर्वा मुखीजा को अगले आदेश तक कोई भी शो करने पर प्रतिबंधित लगा दिया।

बता दें कि यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने उनके ऊपर दर्ज हुए FIR को एक साथ जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला दिया।

Ranveer Allahbadia

पासपोर्ट जमा करने के आदेश

वहीं पुलिस ने उनको महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने उन्हें सुनवाई पूरी होने तक भारत से बाहर जाने से पहले कोर्ट को जानकारी देना होगा। । वहीं उनके टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाई।

गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

वहीं कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने पर रोक लगा दी। अब उनके खिलाफ इस मामले को लेकर FIR दर्ज नहीं होगी। वहीं इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी।

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अभिनव चंद्रचूड़ अल्लाहबादिया के वकील हैं

दरअसल, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह सहित दो न्यायधीशों की पीठ ने की। वहीं रणवीर अल्लाहबादिया का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ रख रहे हैं।

जानिए क्या है मामला?

बता दें कि, समय रैना द्वारा होस्ट किए जाने वाला शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में गेस्ट के तौर पर पहुंचे पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने मां को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद वे विवाद में आ गए।

इस शो के दौरान उनके द्वारा किए गए टिप्पणी पर देश भर के लोगों ने उनकी आलोचना की। जिसके बाद देश के कई हिस्सों में उनके ऊपर FIR दर्ज किए गए। इस मामले में अब कार्रवाई जारी है।

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