नई याचिका के साथ फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजस्थान के स्पीकर, हाईकोर्ट के स्टे को चुनौती
नई दिल्ली: राजस्थान में पिछले 20 दिनों से सियासी ड्रामा जारी है। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत मिली थी। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पीकर को बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। जिस पर अब स्पीकर सीपी जोशी फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के स्टे को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर की है।
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दरअसल एसओजी का नोटिस मिलने के बाद नाराज पायलट 18 विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर स्थित एक होटल में रहने लगे। इस दौरान पार्टी ने कई बार व्हीप जारी किया, लेकिन पायलट गुट बैठक में नहीं शामिल हुआ। साथ ही उनकी ओर से गहलोत सरकार को अल्पमत में बताया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए कांग्रेस ने सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त कर दिया। फिर मुख्य व्हीप की शिकायत पर स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की। जिस पर पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंच गया।
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मामले में सुनाई करने के बाद हाईकोर्ट ने स्पीकर को यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट के स्टे को सीपी जोशी ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उस दौरान उनकी याचिका पर ही कोर्ट ने सवाल उठा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैठक में शामिल होने के मतलब ये नहीं कि विधायक अयोग्य हैं। वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी आवाज दबाना सही नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्टे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सीपी जोशी ने फिर से हाईकोर्ट के स्टे को लेकर नई याचिका दाखिल की है।