ट्रेन टिकट में 35 पैसे वाला इंश्योरेंस लेने पर कितना मुआवजा मिलता है? कैसे करते हैं क्लेम, जानें सब कुछ यहां
Bihar Train Accident: बिहार के बक्सर के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। टूरीगंज और रघुनाथपुर के बीच यह हादसा हुआ। दुर्घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हादसे में कुल चार लोगों की मौत हुई है। कुल करीब 80 लोग घायल हुए हैं। अब हादसे में घायल और मृतकों के परिवार को राहत देने के लिए मुआवजे की चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे अधिक जिस मुआवजे की चर्चा हो रही है वह है 35 पैसे वाले इंश्योरेंस की।
तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप 35 पैसे वाला इंश्योरेंस लेते हैं तो कितना मुआवजा मिलेगा। इस इंश्योरेंस के तहत मृतकों के परिवार, घायल, गंभीर रूप से घायल लोगों को मुआवजा मिलता है। नीचे पढ़ें पूरी खबर...

क्या है IRCTC का Travel Insurance
अगर आप IRCTC का Travel Insurance लेते हैं तो आपको काफी फायदा होता है। यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी होता है या ट्रेन किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई करती है। आपको E-Ticket कटाने से पहले बस 35 पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
35 पैसे वाले इंश्योरेंस में कितना मुआवजा मिलता है?
यदि आप आईआरसीटीसी का ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। या फिर आप किसी अन्य अप्रिय घटना का शिकार होते हैं। इससे होने वाली मृत्यु और स्थायी अक्षमता (परमानेंट डिसेबिलिटी) पर 10 लाख रुपये का कवरेज मिलता है। स्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 7.5 लाख रुपये मिलते हैं। जख्मी होने पर अस्पताल में होने वाले खर्चों के लिए 2 लाख रुपये का कवरेज होता है।
रेलवे के इन्सुरेंस के वक्त इस बात का रखें ख्याल
रेलवे के इन्सुरेंस के वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इस दौरान आप कोई भी छोटी गलती करते हैं तो आप 10 लाख रुपये गंवा सकते हैं।
1. यह इन्सुरेंस काउंटर टिकट के लिए नहीं है इसलिए आपको ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ेगा। क्योंकि यह IRCTC के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।
2. इन्सुरेंस के बाद आपके पास एक मेल आएगा उसे देखना नहीं भूलें क्योंकि इस मेल के जरिए आपसे नोमिनी का नाम मांगा जाएगा। आपको नोमिनी का नाम अवश्य भरना चाहिए।
3. आपको बता दें कि यह इंश्योरेंस केवल उस यात्रा तक के लिए ही मान्य रहता है जिसके लिए आपने टिकट बुक करवाई है।
4 महीने में क्लेम कर सकते हैं बीमा की रकम
बीमा की रकम क्लेम करने के लिए आपको ट्रेन दुर्घटना के बाद से 4 महीने का वक्त मिलता है ताकि आप अपना बीमा क्लेम कर पाएं। यह क्लेम नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी कर सकता है। आप इस बीमा कंपनी के ऑफिस में जाकर संबंधित दस्तावेज को जमा कर बीमा क्लेम कर सकते हैं।












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