राहुल गांधी को सावरकर मानहानि केस में बड़ी राहत, पुणे कोर्ट ने दी जमानत,18 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Rahul Gandhi: विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में जमानत दे दी है । कांग्रेस नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।यह शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर के पोते (सत्यकी सावरकर) द्वारा की गई थी, जब राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में सावरकर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने जानबूझकर सावरकर पर झूठे और हानिकारक आरोप लगाए, जिससे सावरकर और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा हुई। राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद, अप्रैल 2023 में सावरकर के एक भाई के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

इन टिप्पणियों का आरोप है कि राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023 को लंदन में एक सभा में कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि वह अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे और वीर सावरकर इसका आनंद ले रहे थे।
अगली सुनवाई 18 फरवरी , वकील संग्राम कोल्हटकर ने दी जानकारी
ANI से बात करते हुए शिकायतकर्ता के वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा, "आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी पेश हुए, जिस पर हमने आपत्ति जताई कि आरोपित के लिए इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि, अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए अनुमति दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत दी। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।"
सत्यकी सावरकर ने ANI को बताया, "राहुल गांधी पिछले महीने इंग्लैंड गए थे और एक सभा में कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा कि वह अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे और वीर सावरकर इसका आनंद ले रहे थे। यह टिप्पणी अपमानजनक है क्योंकि वह घटना काल्पनिक थी। राहुल गांधी और उनके कुछ समर्थकों द्वारा कई बार इस तरह की झूठी बातों को फैलाया गया है, जिसके कारण हम कोर्ट पहुंचे हैं।"












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