Punjab Haryana High Court ने कहा- डेरा की संपत्ति की ED और आयकर विभाग करे जांच
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम से जुड़ी सभी चल अचल संपत्तयों की जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय करे। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर से कहा कि डेरा की जांच के दौरान जो रिपोर्ट तैयार की गई उसकी एक कॉपी भारत सरकार को भी भेजें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दो ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, जिनमें एक पंजाब के लिए और दूसरा हरियाणा के लिए होगा।

अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि ये ट्रिब्यूनल जांच करेंगे कि लोगों द्वारा किए गए दावे वास्तविक हैं; अगर ऐसा है तो वे कितनी राशि के हकदार हैं? इस रिपोर्ट के बाद, तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय फैसला करेगा कि कितनी राशि बतौर मुआवजा दी जाएगी।
गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाए जाने वाले दिन 25 अगस्त के दिन हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए याचिका दायर की गई है।












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