Jammu Kashmir: जमात-ए-इस्लामी की संपत्ति सील, प्रशासन ने UAPA के तहत की कार्रवाई
जमात-ए-इस्लामी पर जम्मू कश्मीर ने प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अनंतनाग में संगठन की कुछ संपत्ति सील की गई है।
Jammu Kashmir: जमात-ए- इस्लामी पर जम्मू कश्मीर ने प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अनंतनाग में संगठन की कुछ संपत्तियां सील की गई हैं। मामले में जांच चल रही है। जमात-ए- इस्लामी से जुड़ी संपत्तियों की जांच राज्य जांच एजेंसी (SIA) कर रही है।

प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JEI) कुछ संपत्ति को शनिवार को सील कर दी गई। अनंतनाग जिलाधिकारी के आदेश और राज्य जांच एजेंसी (SIA)की सिफारिश पर जबलीपुरा में इस संपत्ति को सील किया गया। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, एसआईए ने जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत एक मामला दर्ज किया था।
जेईआई पर इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए फंडिंग, राष्ट्रविरोधी तत्वों और भारत की संप्रभुता के विरोधी आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। बता दें कि अबतक जेईआई की कई संपत्तियां सील की जा चुकी हैं।
एएनआई ने इससे पहले जून में बारामुला, बडगाम व श्रीनगर में जमात के पदाधिकारियों व सदस्यों के आवास व ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पर टेरर फंडिंग मामले में की थी। जिसमें डिजिटल एविडेंस समेत कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। जांच में सामने आया था कि जेईआई के सदस्य विशेष रूप से जकात, मौदा और बैत-उल-मल के रूप में दान के माध्यम से देश और विदेशों में धन एकत्र कर रहे थे। इस धना का प्रयोग हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया गया। जांच में ये भी सामने आया कि जमात द्वारा जुटाई जा रही धनराशि एक सेट नेटवर्क में माध्यम से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-ताइबा जैसे आतंकी संगठनों को आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।












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