Pradyuman murder: हाईकोर्ट के जज बोले, रायन स्कूल मालिकों से फैमिली रिलेशन, नहीं करूंगा सुनवाई
Pradyuman murder: हाईकोर्ट के जज ने कहा, मेरी रायन स्कूल मालिक से जान-पहचान
नई दिल्ली। प्रद्युम्न मर्डर केस में रायन स्कूल के मालिक पिंटो परिवार केस की सुनवाई करने से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस एबी चौधरी ने इंकार कर दिया है। जस्टिस चौधरी ने कहा है कि वो निजी तौर पर पिंटो परिवार को जानते हैं, ऐसे में इस सुनवाई से खुद को अलग करते हैं।


अग्रिम जमानत के लिए दी है याचिका
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और ऑगस्टीन पिंटो ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी है। अग्रिम जमानत की इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। इससे पहले ही जस्टिस चौधरी ने याचिकाकर्ताओं से निजी जान-पहचान की बात कहते हुए केस की सुनवाई से इंकार कर दिया। उनके इंकार के बाद केस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अलग बेंच के पास ट्रांसफर किया गया है।
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दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
रायन ट्रस्टीज की तरफ से पैरवी कर रहे अर्शदीप सिंह चीमा ने बताया है कि अग्रीम जमानत की पिटीशन पर दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। पिंटो परिवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका 16 सितंबर को दी थी। इससे पहले 14 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।

पिंटो परिवार को सता रहा गिरफ्तारी का डर
गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल के ही एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। मामले में स्कूल की भारी लापरवाही सामने आने के बाद पिंटो परिवार को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। परिवार लगातार अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। मामले की जांच बहुत जल्दी सीबीआई शुरू सर सकती है। हरियाणा सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है।
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