Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

Postal Ballot Rule 2026: कैसे भरें Form 12D? जाने घर से वोटिंग की पात्रता, लास्ट डेट व स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Postal Ballot Guide: देश में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में मतदान होने हैं। भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कई बार लोग शारीरिक दूरी, उम्र या ड्यूटी के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते।

ऐसे लोगों के लिए डाक मतदान एक खास सुविधा है, जिससे वे बिना बूथ पर जाए भी अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी और आसान बनाती है। डाक मतदान प्रणाली को Election Commission of India द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह तय नियमों के तहत ही लागू होती है। आइए इस आर्टिकल में समझते हैं पोस्टल वोट्स क्या होते हैं और इसका उपयोग कौन और कैसे कर सकता है-

Postal Ballot Guide Postal Vote

Postal Vote: कौन कर सकता है पोस्टल वोट?

डाक मतदान की सुविधा सभी मतदाताओं के लिए नहीं होती, यह केवल चुनिंदा श्रेणियों को दी जाती है। इसमें शामिल लोग इस प्रकार हैं:

  • भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान
  • अर्धसैनिक बलों के सदस्य जैसे BSF, CRPF, CISF आदि
  • सरकारी कर्मचारी जो चुनाव के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर तैनात होते हैं
  • 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक
  • दिव्यांग मतदाता जिनकी विकलांगता मानक स्तर की हो
  • चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और सुरक्षा बल

डाक मतदान के लिए आवेदन प्रक्रिया

डाक मतदान का उपयोग करने के लिए पहले आवेदन करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया समयबद्ध और नियमों के अनुसार होती है।

  • पात्र मतदाता को निर्धारित फॉर्म भरना होता है
  • वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता के लिए Form 12D का उपयोग किया जाता है
  • सेवा मतदाताओं के लिए अलग Form 12 होता है
  • भरा हुआ फॉर्म तय समय सीमा के अंदर चुनाव अधिकारी को जमा करना होता है

पोस्टल वोट डालने की पूरी प्रक्रिया

डाक मतदान मिलने के बाद मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यह पूरी तरह गोपनीय होती है।

  • मतदाता को बैलट पेपर डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलता है
  • वह अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनता है
  • वोट को गोपनीय लिफाफे में बंद किया जाता है
  • कुछ मामलों में घोषणा पत्र भी भरना जरूरी होता है

पोस्टल वोट वापस भेजने का तरीका

वोट डालने के बाद उसे सही समय पर चुनाव अधिकारी तक पहुंचाना जरूरी होता है।

  • भरा हुआ बैलट डाक के माध्यम से भेजा जाता है
  • या निर्धारित केंद्र पर जमा किया जाता है
  • वोट को तय समय सीमा से पहले पहुंचना अनिवार्य होता है
  • देर से पहुंचे बैलट को अमान्य माना जाता है

महत्वपूर्ण नियम और जानकारी

  • डाक मतदान की गिनती ईवीएम वोटों के साथ की जाती है
  • वोट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है
  • यह सुविधा केवल पात्र मतदाताओं को ही दी जाती है
  • गलत या अधूरे फॉर्म पर वोट मान्य नहीं होता

ये भी पढ़ें: Bengal SIR Row: संविधान सजाने वाले नंदलाल बोस के परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब, बंगाल में छिड़ी बहस

With AI Inputs

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+