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PM Cares fund भारत सरकार का फंड नहीं, इसे 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं कहा जा सकता, दिल्ली HC में PMO ने कहा

PM CARES फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसमें व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए स्वैच्छिक दान शामिल है और यह केंद्र सरकार का व्यवसाय नहीं है।

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PM Cares fund भारत सरकार का फंड नहीं

PM Cares fund: पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि PM CARES फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में गठित नहीं है। PMO के अवर सचिव ने हलफनामा दायर कर कहा कि PM CARES फंड को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और यह भारत के संविधान या संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके तहत नहीं बनाया गया है।

केंद्र या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं

उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट न तो किसी सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण से वित्तपोषित है और न ही सरकार का कोई साधन है। हलफनामे में कहा गया है कि ट्रस्ट के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। PMO ने आगे कहा है कि PM CARES फंड केवल व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है। PM CARES फंड या ट्रस्ट में किए गए योगदान को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट दी गई है।

पीएम केयर्स फंड को आय़कर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त

उन्होंने आगे कहा है कि फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है। इस फंड का उपयोग न तो किसी सरकारी परियोजना के लिए किया जाता है और न ही ट्रस्ट सरकार की किसी भी नीति से शासित होता है। इसलिए PM CARES को 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं कहा जा सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर्स ट्रस्ट में किए गए योगदान को अन्य निजी ट्रस्टों की तरह आयकर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है।

पीएम केयर्स केंद्र सरकार का व्यवसाय नहीं

PM CARES फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसमें व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए स्वैच्छिक दान शामिल है और यह केंद्र सरकार का व्यवसाय नहीं है। PMO ने यह भी तर्क दिया है कि PM CARES फंड को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) की तर्ज पर प्रशासित किया जाता है क्योंकि दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जवाब में कहा गया है कि जिस तरह पीएमएनआरएफ के लिए राष्ट्रीय प्रतीक और डोमेन नाम 'gov.in' का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरह पीएम केयर फंड के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- ओडिशा: पीएम मोदी ने 'मन की बात' में की सुंदरगढ़ की 'बाजरा उद्यमी' महिलाओं की तारीफ

English summary
PM Cares fund not Government of India fund cant called public authority PMO in Delhi High Court
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