500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बन सकते हैं आपके लिए मुसीबत, देना पड़ेगा 50 हजार जुर्माना
30 दिसंबर के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास चलन से बाहर हो चुके 10 से अधिक नोट पाए जाएंगे तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस संबंध में सरकार अध्यादेश जारी करेगी।
नई दिल्ली। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने को हैं। 30 दिसंबर तक 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं लेकिन इसके बाद अगर किसी के पास चलन से बाहर हो चुके नोट मिले तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुराने नोट मिलने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया जा सकता है।
सिर्फ
आरबीआई
में
मिल
रही
है
ये
सुविधा
सूत्रों
के
मुताबिक,
30
दिसंबर
के
बाद
अगर
किसी
व्यक्ति
के
पास
चलन
से
बाहर
हो
चुके
10
से
अधिक
नोट
पाए
जाएंगे
तो
उसे
जुर्माना
भरना
पड़ेगा।
इस
संबंध
में
सरकार
अध्यादेश
जारी
करेगी।
सरकार
और
भारतीय
रिजर्व
बैंक
के
नियमों
का
भी
इस
अध्यादेश
में
पालन
किया
जाएगा।
8
नवंबर
को
नोटबंदी
की
घोषणा
करते
वक्त
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
ने
50
दिन
का
वक्त
दिया
था
और
कहा
था
कि
इस
सीमा
के
अंदर
कोई
भी
व्यक्ति
पुराने
नोटों
को
बैंक
में
जमा
कर
सकता
है
या
बदल
सकता
है।
हालांकि
बाद
में
नोट
बदलने
की
प्रक्रिया
सभी
बैंकों
में
रोक
दी
गई।
अब
सिर्फ
आरबीआई
से
ही
नोट
बदले
जा
सकते
हैं।
बाकी
बैंकों
में
पुराने
नोट
अकाउंट
में
जमा
कराए
जा
सकते
हैं।
पढ़ें: आईआईटी-मुंबई में हनुमान की पेंटिंग पर शिवसेना ने किया बवाल
देना
पड़ेगा
50
फीसदी
जुर्माना
साल
1978
में
मोरार
जी
देसाई
की
अगुवाई
वाली
सरकार
ने
1000
रुपये,
5000
रुपये
और
10000
रुपये
के
नोटों
को
चलन
से
बाहर
कर
दिया
था।
इसके
लिए
भी
सरकार
ने
अध्यादेश
जारी
किया
था।
मोदी
सरकार
ने
लोगों
को
नोट
बदलने
और
जमा
करने
के
लिए
50
दिन
का
वक्त
दिया।
यह
सीमा
इस
शुक्रवार
समाप्त
हो
जाएगी।
जो
भी
लोग
अघोषित
संपत्ति
या
काला
धन
बैंकों
में
जमा
कर
रहे
हैं
उन्हें
उस
धनराशि
पर
50
फीसदी
टैक्स
और
जुर्माना
देना
होगा।
इसके
अलावा
पूरी
धनराशि
का
एक
चौथाई
हिस्सा
बिना
किसी
ब्याज
के
चार
साल
तक
बैंक
में
जमा
रखना
होगा।
पढ़ें: 2000 की नई करेंसी में 35 लाख रु और 2.5 किलो सोना के साथ छह को पकड़ा
पुराने
नोट
रखने
की
ये
होगी
सजा!
रिपोर्ट्स
में
कहा
जा
रहा
है
कि
30
दिसंबर
के
बाद
10
से
अधिक
पुराने
नोट
नहीं
रखे
जा
सकेंगे।
नियम
तोड़ने
पर
50000
रुपये
या
धनराशि
का
पांच
गुना
जुर्माना
लगाया
जा
सकता
है।
हालांकि
इस
संबंध
में
अब
तक
किसी
तरह
का
आधिकारिक
बयान
नहीं
आया
है।
पुराने
नोट
रखने
वालों
के
पास
एक
विकल्प
आरबीआई
का
होगा,
जहां
वे
31
मार्च
2017
तक
उन्हें
जमा
करा
सकेंगे।
हालांकि
इस
सीमा
पर
बदलाव
किया
जा
सकता
है
या
इसे
खत्म
किया
जा
सकता
है।
आठ
नवंबर
को
500
रुपये
और
1000
रुपये
के
करीब
15.44
लाख
करोड़
रुपये
चलन
में
होने
की
बात
कही
गई
थी
जिनमें
से
करीब
13
लाख
करोड़
रुपये
बैंकों
में
जमा
करा
दिए
गए
हैं
या
फिर
बदल
लिए
गए
हैं।