दिल्लीः घरों के बाहर पार्किंग की तो देना होगा शुल्क, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन

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    Delhi में Residential Areas में देनी पड़ेगी Parking Fees | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में अब घरों के बाहर पार्किंग करने वालों को शुल्क देना होगा।ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पार्किंग ड्राफ्ट रूल्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये नोटिफिकेशन सिविक एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद जारी किया गया है। घरों के बाहर पार्किंग करने वालों के लिए सिविक एजेंसियां रिहायशी इलाकों में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेंगी।

    Parking outside your house may not be free anymore

    बनाए गए नियमों में कहा गया है कि पार्किंग शुल्क और मैनेजमेंट मकैनिज्म को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा, जिससे कि कालोनी के आसपास कमर्शल एरिया से पार्किंग को रोका जा सके।

    हाल हमें बनाए गए दिल्ली मेंटिनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग नियम 2017 में साफ तौर पर कहा गया है कि सिविक एजेंसियों द्वारा बनाए गए एरिया पार्किंग प्लान में रिहायशी इलाकों में पार्किंग व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी। इस प्लान को क्षेत्र के निवासियों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा।

    इस नियम के तहत अगर रिहायशी इलाकों में बनी इमारतों में पार्किंग बनाई गई है और फिर भी कोई सड़क पर पार्किंग करता है तो उससे दोगुना चार्ज वसूला जाएगा। साथ ही फुटपाथ पर पार्किंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी।

    अगर कोई अवैध रूप से पार्किंग करता है तो उसकी गाड़ी उठा ली जाएगी। बेस पार्किंग फीस के मुताबिक पार्किंग शुल्क तय किया जाएगा और सिविक एजेंसियों को पार्किंग शुल्क तय करने से पहले आरडब्ल्यूए के साथ विचार-विमर्श करना होगा।

    रिहायशी इलाकों में खाली प्लॉट के मालिकों को इन्हें पार्किंग स्थल के रूप में प्रयोग करने की इजाजत दी जा सकेगी।

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