PAN Card Aadhaar से लिंक नहीं किया तो 13 करोड़ अकाउंट बंद हो जाएंगे, 31 मार्च से पहले करें ये काम
परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में पैन अनिवार्य है। ऐसे में 13 करोड़ पैन कार्ड बंद होने के कगार पर हैं। जानिए क्या है पूरा मामला

PAN Card Aadhaar से लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता के अनुसार देशभर में कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) जारी किए जा चुके हैं। अब तक लगभग 48 करोड़ पैन आधार से लिंक किए जा चुके हैं। 13 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किए जाने बाकी हैं, ऐसे में अगर इन खातों को आधार से लिंक नहीं किया गया तो PAN कार्ड को बंद कर दिया जाएगा।
अगर 31 मार्च की समय सीमा से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा तो PAN कार्ड धारकों को अपने बिजनेस और टैक्स संबंधी गतिविधियों के दौरान पैन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने डेटाबेस को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के अंत तक आधार से लिंक किए जा चुके व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं किए जाएंगे। 31 मार्च तक भी पैन कार्ड को आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

सीबीडीटी प्रमुख के अनुसार, कई बार सार्वजनिक अभियान चलाए गए हैं। करदाताओं से पैन और आधार को लिंक करने की अपील के साथ समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है। अगर लोग अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पैन मार्च के बाद वैध नहीं होंगे।

बता दें कि विगत 30 मार्च को जारी सीबीडीटी के सर्कुलर में स्पष्ट किया गया था कि एक बार PAN निष्क्रिय हो जाने के बाद, एक व्यक्ति आईटी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। लोगों को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। PAN निष्क्रिय होने पर इसका उपयोग कर लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी होगी। लंबित रिफंड भी निष्क्रिय पैन पर जारी नहीं किए जाएंगे। पैन के निष्क्रिय होने के बाद दोषपूर्ण रिटर्न जैसी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकेगी।
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सीबीडीटी के सर्कुलर में कहा गया है कि करदाताओं को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टल समेत अन्य मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों में से एक है।
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