चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल में बहस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मीडिया मामले में सांसद पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर 26 अगस्त को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को चिदंबरम की याचिका पर अदालत ने सुनवाई के लिए चार दिन बाद की तारीख दी है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।

P Chidambaram Appeal in Supreme Court against Delhi HC to be heard on Aug 26

पी चिदंबरम इस समय सीबीआई की रिमांड पर हैं। गुरुवार को विशेष अदालत ने चिदंबरम की 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब आरोपी कस्टडी में हैं तो अंतरिम जमानत की किसी तरह बात ही नहीं होती है।

पी चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि 19 महीने तक अग्रिम जमानत की याचिका को लटकाया गया, फिर खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आए तो कहा गया कि सीनियर कोर्ट के पास जाओ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर तुरंत नोटिस लाकर गिरफ्तारी कर ली गई। जिस तरह से चिदंबरम को न्याय में देरी हुई ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। सॉलिसिटर जनरल और कपिल सिब्बल के भी बहस भी हुई। कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वो झूठी दलीले दे रहे हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि क्या वो कसम खा कर बोलें।

पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार रात आईएनक्स मीडिया केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। ये मामला काफी दिन से चल रहा है। अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से राहत मिली हुई थी। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अपील खारिज होने के बाद चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई है।

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