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ओडिशा सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्‍चों के स्‍पेशल स्कूलों के लिए बनाए नए नियम

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भुवनेश्वर, 16 जून। शारीरिक रूप से अक्षम बच्‍चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें इसलिए ओडिशा की पटनायक सरकार ने स्‍पेशल स्‍कूलों के लिए नए नियम बनाए हैं।

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शारीरिक रूप से अक्षम बच्‍चों के लिए संस्थानों की स्थापना, मान्यता और सहायता अनुदान के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सरकार द्वारा जारी किया ये नए नियम पहले जारी किए गए सभी सरकारी प्रस्तावों की जगह लेगा।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 में निर्धारित प्रावधानों के साथ बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के इच्छुक और सक्षम संस्थान जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) के माध्यम से कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद जांच होगी कि क्‍या एक नया स्कूल खोलने की जरूरत है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 या किसी अन्य उपयुक्त अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार पंजीकृत संगठन आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

सत्यापन के बाद प्रस्ताव को जिला स्तरीय परियोजना मूल्यांकन समिति (डीएलपीएसी) के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। डीएलपीएसी की मंजूरी के साथ, प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता (एसएसईपीडी) के निदेशक को एक नया विशेष स्कूल स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश करेगा।

English summary
Odisha government made new rules for special schools for physically challenged children
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