कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए ओडिशा सरकार ने जारी किए नियम, नहीं मानने पर मिलेगी सजा

भुवनेश्वर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ ओडिशा सरकार भी आवश्यक कदम उठा रही है। किसी भी राज्य में वायरस के आने का सबसे बड़ा स्त्रोत विदेश से आने वाले लोग हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। नौकरीपेशा लोगों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। माना जा रहा है कि यहां बहुत से लोग विदेश से लौटे हैं, जिससे वायरस का खतरा बढ़ गया है।

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ओडिशा सरकार ने स्थिति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं।

- अगर कोई विदेश से लौटता है तो उसे खुद को अनिवार्य रूप से टोलफ्री नंबर 104 या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। ऐसा वापस लौटने के 24 घंटे के भीतर होना चाहिए। इसमें मूलभूत जानकारी और फोन नंबर मांगा जाएगा। ओडिशा पहुंचने से पहले भी एडवांस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन लोगों को 14 दिनों तक घर में क्वारंटाइन किया जाएगा।

- खुद को क्वारंटाइन करने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। आइसोलेशन को ट्रैक किया जाएगा और शख्स को रोजाना फोन करके चिकित्सा से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जो पहले से राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, उनके पास खुद को रजिस्टर कराने के लिए 48 घंटे (17 मार्च-19 मार्च) का समय है। इन्हें भी खुद को क्वारंटाइन करना होगा। यात्री या फिर उसका दोस्त और रिश्तेदार भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

- जो दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसे भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। ओडिशा के लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। खासतौर पर उन लोगों से जो वायरस प्रभावित देश से लौटे हैं। नियम 15 अप्रैल तक मान्य हैं और बाद में तारीख को बढ़ाया जा सकता है।

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