दो हफ्ते में ध्वस्त हो नोएडा का 40 मंजिला Supertech Emerald Court,सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली, 7 फरवरी: दिल्ली से सटे नोएडा के बहुचर्चित सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन टावरों को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों में ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए नोएडा के सीईओ को 72 घंटों के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने को कहा है, जिसमें ट्विन टावरों को ढहाने के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना है। 40 मंजिला इमारतों के इस गैर-कानूनी प्रोजेक्ट को रीयल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक ने विकसित किया है, जिसे गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। लेकिन, आज इसे दो हफ्तों में ध्वस्त करने के लिए कह दिया गया है।

The Supreme Court has directed the demolition of the twin towers of Noidas Supertech Emerald Court project in two weeks

दो हफ्तों में ध्वस्त हो सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ओखला इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) के सीईओ को निर्देश दिया है कि 72 घंटे में सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाकर 40 मंजिला ट्विन टॉवरों को गिराने के कार्य को अंतिम रूप दें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने अपने आदेश में कहा है, 'नोएडा के सीईओ इस अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, ध्वस्त करने का कार्य इस आदेश के दो हफ्तों के भीतर शुरू होगा।'

12 जनवरी को बिल्डर को लगाई थी फटकार
इससे पहले 12 जनवरी को अदालत ने नोएडा के सेक्टर-93 के 40 मंजिला ट्विन टावरों को तोड़ने के उसके आदेश की तामील नहीं करने के लिए बिल्डर की जमकर खिंचाई की थी और चेतावनी दी थी कि इसके डायरेक्टरों को 'कोर्ट के साथ खिलवाड़' करने के लिए जेल भेजा जाएगा। जबकि, पिछले साल 31 अगस्त को दिए अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने निर्माण नियमों के उल्लंघन के लिए इन निर्माणाधीन इमारतों को तीन महीने के भीतर तोड़ने का आदेश जारी किया था। अदालत ने बिल्डर और नोएडा के अधिकारियों के बीच मिलीभगत पाया है; और कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटने के लिए कहा है।

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अदालत ने फ्लैट खरीदारों को उनकी पूरी रकम भी बुकिंग के समय से 12 फीसदी ब्याज के साथ रिफंड करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही इस निर्माण की वजह से आरड्ब्ल्यूए को हुई परेशानी की एवज में भी 2 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया था। क्योंकि, इस प्रोजेक्ट की वजह से पहले से दूसरी इमारतों में रह रहे निवासियों को सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ हवा मिलने में रुकावट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को पहले ही निर्देश दिया है कि फ्लैट खरीदारों को 28 फरवरी या उससे पहले तक तय रकम वापस कर दे।

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