दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर करके अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और उन्होंने अपने स्वास्थ्य लेकर कई मामलों में गलत बयान दिया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई गलत और भ्रामक बयान दिया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एक हफ्ते की अग्रिम जमानत की मांग की थी। जिसपर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट की तबीयत खराब है और उन्हें इलाज की जरूरत है। बता दें कि केजरीवाल को 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह 2 जून को सरेंडर करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि वह कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है।
वहीं तुषार मेहता ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी तो इसे पांच जून तक किए जाने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। केजरीवाल ने शुक्रवार को जनता के सामने कहा कि वह 2 जून को सरेंडर करेंगे,ये बात उन्होंने अपने वकील से भी छिपाई।
अरविंद केजरीवाल अपना मेडिकल टेस्ट कराने की बजाए लगातार रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। इससे साफ है कि वह बीमार नहीं हैं। यही नहीं सात किलो वजन कम होने का दावा भी गलत है। सच्चाई यह है कि अरविंद केजरीवाल का वजन एक किलोग्राम बढ़ गया।












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