मरकज को खोलने की इजाजत देने वाले अंतरिम आदेश को दिल्ली HC ने 14 अक्टूबर तक बढ़ाया, सुनवाई स्थगित
नई दिल्ली, मई 02। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन में स्थित मरकज परिसर को खोलने वाले अपने अंतरिम आदेश को 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश मरकज में स्थित बंगले वाली मस्जिद के पांचों फ्लोर के लिए है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और प्रबंधन समिति की ओर से दायर आवेदन पर एक अप्रैल को अंतरिम आदेश पारित किया था।

मार्च 2020 में बंद हुआ था मरकज
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील के अनुरोध पर जस्टिस जसमीत सिंह ने सोमवार को मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों के अनुरोध पर अंतरिम आदेश भी जारी रखा। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद 3 मार्च 2020 को मरकज को बंद किया गया था। मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
रमजान के लिए खोला गया था मरकज
आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने रमजान के लिए भी मरकज को उसी शर्त पर फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जिस शर्त पर शब-ए-बारात पर मरकज को खोलने का आदेश दिया था। दोनों ही मामलों में नमाज अदा करने के लिए अनुमति दी गई थी। बेंच ने यह भी कहा था कि व्यवस्था केवल रमजान के महीने के लिए होगी और ईद की समाप्ति के साथ समाप्त होगी। पीठ ने आयोजन के लिए प्रवेश, निकास और सीढ़ियों पर सीसीटीवी लगाने का भी निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और प्रबंधन समिति को कोविड-19 प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और श्रद्धालुओं के तापमान की जांच के लिए थर्मल स्कैनर के साथ वॉलिंटियर्स लगाने के लिए भी कहा था। बोर्ड के वकील वजीह शफीक के वकील ने तर्क दिया था कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी 26 फरवरी के आदेश के अनुसार मरकज परिसर को फिर से खोला जाना चाहिए।












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