तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, दो रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव
मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, हो सकती है उम्रकैद
नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने तब्लीगी जमात के मुखिया मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मौलाना साद और अन्य मौलानाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा को भी जोड़ दिया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद और अन्य के खिलाफ महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 269, 270,271 व 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। ये सभी धाराएं जमानती धाराएं है। वहीं अब उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर किया गया है। पुलिस, ने मौसाला साद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 जोड़ी गई है। जिसके बाद उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।
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क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद समेत 17 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। इनमें से मौलाना साद समेत 11 ने खुद को क्वारंटाइन बताया था। क्वारंटाइम की सीया खत्म हो चुकी है, ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। इस नई धारा के जुड़ने के बाद अब मौलाना साद की मुश्किल बढ़ेगी। ये धारा हत्या के किसी भी तरह के मामले में दूसरी सबसे बड़ी धारा है।
इस धारा के जुड़ने के बाद मौलाना साद को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। यह सजा 10 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है। आपको बता दें कि 28 मार्च के बाद से मौलाना साद गायब है। इसके बाद उसने एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा था कि वो क्वारंटीन में है, लेकिन अब उसकी समयसीया भी खत्म हो चुकी है।
वहीं तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के दो रिश्तेदार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दो संक्रमित व्यक्ति मौलाना साद के ससुराल के हैं। ये दोनों मरकज मे रुके थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।












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