ग्रैच्युटी, EPF, NPS पर टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा या नहीं? सीतारमण ने सबकुछ किया स्पष्ट
नई दिल्ली। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को और विस्तार से बताया। सीतारमण ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों के हाथों में पैसा रहे। इसीलिए हमने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का टैक्स कम किया। हमने इस साल नई स्कीम के साथ छूट देने का प्रावधान किया। भारत में पर्सनल इनकम टैक्स को काफी सिंपल बना दिया गया है और कम किया गया है। जिन्हें पुराने स्लैब के मुताबिक टैक्स देना है वो ऐसा कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि अब लोग बिना टैक्स एक्सपर्ट के टैक्स भर सकेंगे। टैक्स भरने के लिए अब लोगों को पहले से ज्यादा आसानी होगी और टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के जरिए लोगों की टैक्स से जुड़ी दिक्कतों का निपटारा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस बजट के जरिए टैक्स सिस्टम को आसान बनाया और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया है। उन्होंने लोगों को ये सुविधा दी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक टैक्स देने का विकल्प चुनें।
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रैच्युटी, रिटायरमेंट फंड पर टैक्स छूट मिलती रहेगी। इसके अलावा ईपीएफओ पर भी टैक्स छूट मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा बिलकुल साफ है कि वेल्थ क्रिएशन किया जाए और ईमानदार टैक्सपेयर्स पर बिलकुल भी शक की गुंजाइश नहीं रहे। ईमानदार टैक्सपेयर को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जुलाई से लेकर जनवरी तक सरकार ने विनिवेश के लिए भरसक प्रयास किए हैं और विनिवेश की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाएगी।
राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने सभी तरह की छूट की समीक्षा की और पाया कि 120 तरह की छूट दी गई है। हमने हर छूट की समीक्षा की। कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमने करीब 70 तरह की छूट को समाप्त कर दिया है। पाण्डेय ने कहा कि हमने आयकर अधिनियम में बदलाव किए हैं। पहले के नियम के मुताबिक 182 दिन से अधिक समय तक देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति नॉन-रेजिडेंट हो जाता था। अब हमने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। अब 240 दिन देश से बाहर रहने के बाद कोई व्यक्ति नॉन-रेजिडेंट होगा।












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