UNLOCK-3 में नाइट कर्फ्यू को लेकर हुआ क्या बदलाव, जानिए
नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिस वजह से अब रोजाना 35 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, जिसे अब सरकार पटरी पर वापस लाना चाहती है। इसको लेकर बुधवार को सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी की। जिसमें नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है।
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नाइट कर्फ्यू खत्म
1 जून को सरकार ने लॉकडाउन हटाकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उस दौरान रात में कर्फ्यू जारी रखा था। जिसके वक्त में अनलॉक-2 में बदलाव किया गया। उस दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के नियम लागू रहते थे। अब सरकार ने इसमें बड़ी छूट दी है। 1 अगस्त से पूरे देश से नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है, हालांकि राज्य सरकारें हालात को देखते हुए इस पर फैसला ले सकती हैं।

इन इलाकों में नहीं कोई छूट
सरकार ने साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक सख्ती से लागू रहेगा। इस दौरान वहां पर किसी भी तरह की गतिविधियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। इस कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिले और राज्यों की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कंटेनमेंट जोन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी नजर रखेगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर उसको लेकर निर्देश जारी करता रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान किया गया है।

इन चीजों पर पाबंदी जारी
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को सिनेमाघरों को खोलने का सुझाव दिया था। इसके लिए एसओपी भी तैयार हो गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अनलॉक-3 में भी सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा स्वीमिंग पुल, बार, मनोरंजन पार्क, ऑडोटोरियम पर भी रोक बरकरार रखी गई है।












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