नए डोमिसाइल नियमों से कश्मीरी पंडितों को मिलेगा उनका हक: जेपी नड्डा
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू-कश्मीर के नए डोमिसाइल नियमों की तारीफ करते हुए कह इससे उन कश्मीरी पंडितों को उनका लंबित अधिकार मिलेगा जो शरणार्थी हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी नए डोमिसाइल नियमों के तहत पश्चिम पाकिस्तान के लोगों, वाल्मिकियों, समुदाय के बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर-पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही आवास अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर गैजेट में शामिल किए गए नए डोमिसाइल नियम स्वागत के योग्य है। यह शरणार्थियों को उनका हक दिलवाएगा। सभी के लिए समानता एवं गरिमा होगी। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना पहली शर्त है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने सोमवार को कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नियमों के मुताबिक पारदर्शी तरीके से जारी किए जाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो। नए प्रावधानों के मुताबिककि सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का वक्त तय किया गया है।
The new domicile rules gazetted in J&K are a welcome step. This will give the long due rights to all refugees incl those from West Pak, SC workers from rest of India settled in J&K for decades,children of KPs living outside J&K to claim domicile now.
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) May 19, 2020
Equality & Dignity for all. pic.twitter.com/wymWMuvp6l
वहीं इस नए नियम को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आवास संबंधी नए नियमों को अब अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने कहा, अधिसूचित किए गए अधिवास संबंधी नए नियम अब जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी संबंधी पूर्व के नियमों को हटा देंगे जो कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के साथ ही रद्द हो गए थे। भारत इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था।












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